Ek Tarfa Talak Kaise Le: आमतौर पर जब कोई व्यक्ति अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं होता है तो वह तलाक का सहारा लेते हैं अधिकांश मामलों में लोग आपसी सहमति से तलाक लेना अधिक पसंद करते है, जहां पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे से तलाक लेते हैं किंतु कई बार परिस्थितियों विपरीत होने के कारण आपसी सहमति से तलाक नहीं हो पता है ऐसी स्थिति में या तो काँटेस्टेड तलाक होता है या फिर एक-तरफा तलाक (One Sided Divorce) लिया जाता है।
अगर आप भी एक तरफ तलाक कैसे ले? के संबंध में जानने के लिए हमारे इस लेख पर आए हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा क्योंकि आज हम अपने इस आर्टिकल में One Sided Divorce कैसे दिया जाता है? इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको एक तरफा तलाक के क्या नियम हैं? एक तरफा तलाक कितने समय मे दिया जा सकता है? और एक तरफा तलाक कैसे दिया जाता है? आदि के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे इसलिए आप अंत तक हमारे साथ इस लेख में बने रहिए।
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एकतरफा तलाक क्या होता है?
जब पति या पत्नी में से कोई भी एक अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं रह पाता है तो कोई एक न्यायालय में सक्षम तलाक की याचिका दायर करता है। दोनों पक्षियों की सहमति या अन्य प्रकार की तलाक की प्रक्रियाओं की तुलना में एकतरफा तलाक की प्रक्रिया जटिल और लंबी होती है.
साथ ही साथ एकतरफा तलाक लेने के लिए कुछ विशेष कारणों का होना भी बेहद आवश्यक है, जिनके आधार पर एक तरफा तलाक की याचिका दायर की जा सकती है तो आइये पहले समझते हैं कि वे कौन से कारण हैं जिनके आधार पर एक तरफा तलाक के लिए न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है?
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एकतरफा तलाक लेने के लिए कुछ विशेष कारण
एक तरफा तलाक के लिए यह सभी परिस्थितियां हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) के अंतर्गत उल्लेखित है, जिनके आधार पर पति या पत्नी में से कोई भी आसानी से एकतरफा तलाक लेने के लिए अपनी याचिका दायर कर सकता है, जो निम्न प्रकार से नीचे बताए गए है-
व्याभिचार का आधार
अगर पति-पत्नी दोनो में से किसी एक का व्यभिचार संबंध है। व्यभिचार का मतलब पति या पत्नी में से किसी एक ने किसी दूसरी अन्य स्त्री या पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर लिया है तो इस स्थिति में पति/पत्नी में से कोई भी एक तरफा तलाक लेने के लिए न्यायालय में याचिका पेश कर सकता है।
मानसिक एवं शारीरिक रोग की स्थिति में
यदि पति-पत्नी में से कोई एक शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो इस बात को भी आधार बनाकर आप एक तरफा तलाक की याचिका को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
दो वर्षों से अधिक विलग होने की स्थिति में
अगर कोई शादीशुदा जोड़ा एक दूसरे से दो वर्ष या इससे अधिक समय तक विलग रह रहे हों तो ऐसी स्थिति में भी पति-पत्नी में से कोई भी एक तरतरफ़ा तलाक की याचिका जारी कर सकता है।
हिंसा की स्थिति में
अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक मानसिक अथवा शारीरिक हिंसा से पीड़ित है तो वह न्यायालय के सक्षम इस बात की पुष्टि करके एक तरफा तलाक की याचिका दायर करके अपने पार्टनर से तलाक ले सकता है।
7 वर्ष या उस से अधिक समय तक गुमशुदगी की स्थिति
पति-पत्नी में से किसी एक के साथ वर्ष या उससे अधिक समय तक गुमशुदा होने की स्थिति में भी पति या पत्नी के द्वारा आसानी से एक तरफा तलाक लिया जा सकता है।
नपुंसकता
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नपुंसकता को आधार बनाकर भी पति-पत्नी न्यायालय में एक तरफा तलाक लेने के लिए अपनी याचिका जारी कर सकते है।
धर्म परिवर्तन की स्थिति में
धर्म परिवर्तन करने के मामले में भी पति-पत्नी दोनो को ही भी एक तरफा तलाक के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) के अंतर्गत तलाक लेने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि यदि पति और पत्नी किसी को धर्म परिवर्तन के लिए जोर दिया जा रहा है अथवा उसे पर किसी प्रकार का दबाव डाला जाता है तो वह एक तरफा तलाक ले सकते है।
सन्यास की स्थिति में
अगर पति या पत्नी में से कोई भी दुनिया को त्याग कर सन्यास धारण करता है तो ऐसी स्थिति में भी दोनों को न्यायालय में एक तरफा तलाक (One Sided Divorce) की याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार है।
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एक तरफा तलाक के लिए आवश्यक विवरण एवं दस्तावेज
- पति पत्नी दोनों का आधार कार्ड
- विवाह प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- एक वर्ष या उस से अधिक तक अलग रहने का प्रमाण
- सुलह के प्रयास भी पति/पत्नी के मध्य किये गए हैं जो कि विफल रहे, इसका प्रमाण
- पति/पत्नी दोनों के ही परिवारों का पूरा विवरण
- विगत तीन वर्षों का आयकर स्टेटमेंट
- अपने कार्य और आय का विवरण
- सम्पत्ति और स्वामित्व का आदि की जानकारी
- दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- दो पक्षों से दो- दो गवाह आदि।
एक तरफा तलाक कैसे दिया जाता है?
अगर कोई पति-पत्नी दोनों में से किसी एक के पास एक तरफा तलाक लेने का कोई वैद्य कारण है या वह ऊपर बताए गए किसी एक कारण की वजह से अपने पार्टनर से तलाक लेना चाहते हैं तो आप न्यायालय में One Sided Divorce लेने के लिए आसानी से अपनी याचिका दायर कर सकते है, जिसकी पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से नीचे बताई गई है-
- एक तरफा तलाक लेने के लिए सबसे पहले आपको न्यायालय में जाकर वकील को हायर करना होगा।
- उसके पश्चात आपको वकील से एक तरफा तलाक लेने का कारण और सभी सबूत देने होंगे.
- साथ ही साथ आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी को भी वकील को शौपनी होगी।
- इसके बाद वकील के द्वारा आपके एक तरफा तलाक के पेपर तैयार किए जाएंगे और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा.
- तत्पश्चात न्यायालय के द्वारा आपके तलाक लेने की सही वजह की जांच पड़ताल कराई जाएगी और पुष्टि होने के बाद आपको एक तरफा तलाक दे दिया जाएगा।
One Sided Divorce Related FAQs
एक तरफा तलाक क्या होता है?
जब पति पत्नी में से कोई एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजरना नही चाहते है तो ऐसी स्थिति में लोग एक दूसरे से एक तरफा तलाक लेने के लिए न्यायालय में याचिका दायर करते हैं।
एक तरफा तलाक के क्या कारण होने चाहिए?
एकतरफा तलाक लेने के कई सारे कारण हो सकते हैं जिनका पूरा विवरण हमारे द्वारा लेकर ऊपरी हिस्से में बताया गया है इसलिए आप ध्यान पूर्वक इस लेख का अवलोकन करें।
एक तरफा तलाक कितने समय मे दिया जा सकता है?
एक तरफा तलाक लेने में 3 महीना से लेकर 1 साल तक का समय लगता है इस दौरान तलाक लेने का पर्याप्त कारण और सही सबूत पेश करने पड़ते है।
एक तरफा तलाक कैसे दिया जाता है?
एकतरफा तलाक तलाक लेने के लिए आपको वकील के माध्यम से न्यायालय के समक्ष तो सबूत और दस्तावेजों को पेश करना होगा इसके बाद आप आसानी से एकतरफा तलाक ले सकते है।
निष्कर्ष
वैसे तो लोग आपसी सहमति से तलाक लेना पसंद करते हैं लेकिन कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जिसकी वजह से लोगों को अपने रिश्ते में एकतरफा तलाक लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। आज इस आर्टिकल में हमने एकतरफा तलाक कैसे ले? और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा इस आर्टिकल में बताई गई सभी जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए यह लेख उपयोगी साबित रहा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।