Mahila Ayog Me Sikayat Kaise Kare: भारत सरकार के द्वारा देश की महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु साल 1990 में लोकसभा में एक विधेयक पेश करने के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग मुख्य रूप से महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा, शोषण और अपराध को रोकने और उनके समक्ष आने वाली सभी तरह की समस्याओं से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु बनाया गया है। यह आयोग देश की महिलाओं के हिंसा के निवारण और महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद सहयोग करता है।
देश की कोई भी महिला अपने खिलाफ हो रहे अपराध या उत्पीड़न के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कर सकती है और कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है। अगर आप एक महिला हैं और आपके ऊपर किसी प्रकार का अपराध हो रहा है तथा आप उसके बचाव के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करना चाहती हैं लेकिन आपको राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कैसे करें? (How to file a complaint with the National Commission for Women?) की जानकारी नहीं है तो कृपया करके इस आर्टिकल को पूरा अंतिम तक ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़िए।
क्योंकि आज के इस आर्टिकल में हम राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया (Mahila Ayog Me Sikayat Kaise Kare) और इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले है. ताकि देश की सभी महिलाएं अपनी मौजूदा समस्याओं के उपचार के लिए कानूनी कार्रवाई और संवैधानिक सुरक्षा का लाभ उठा सकें तो आइए राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कैसे करें? के बारे में जानते है-
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राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है?
राष्ट्रीय महिला आयोग की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा साल 1990 में की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य देश की सभी महिलाओं खिलाफ होने वाली हिंसा, शोषण और अपराध को रोकना और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत महिलाओं की मौजूदा समस्याओं के उपचार के लिए सटीक समाधान प्रदान किया जाता है शादी न्याय के लिए कानूनी मदद लेने में सहयोग करता है।
यह आयोग एक शिकायतकर्ता को कानूनी राहत प्रदान करने और शिकायत के निवारण के लिए पुलिस जांच पर पूरी निगरानी रखता है और गंभीर अपराधों की जांच के लिए समिति का गठन भी करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अपने स्तर पर घटना की जांच करके रिपोर्ट दया करता है और फिर उसे रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित महिला को न्याय दिलाया जाता है। इस आयोग के माध्यम से अभी तक देश की कई महिलाओं को न्याय दिलाया गया है।
और अब भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए महिलाओं को अपने घर से बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वह घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कर सकती है। जो भी इच्छुक महिलाएं राष्ट्रीय महिला आयोग में अपनी समस्या के समाधान हेतु शिकायत दर्ज करना चाहती हैं तो उनके लिए हमारे द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कैसे करें? की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है. इसलिए कृपया करके इस आर्टिकल को अंतिम तक पूरा जरुर पढ़िए।
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राष्ट्रीय महिला आयोग से कैसे महिला मदद प्राप्त कर सकती है?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला आयोग में एक महिला आसानी से अपने खिलाफ होने वाले अपराधों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकती है। इस आयोग के अंतर्गत कोई भी महिला यौन हिंसा, एसिड अटैक, पीछा करना, ताक-झांक, महिला तस्करी, सेक्स वर्क, उत्पीड़न, बच्चों की कस्टडी का महिला को अधिकार, तलाक, महिला को शादी करने की मर्जी, साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता, विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और काम के लिए समान अधिकार सहित लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूणहत्या, सती प्रथा, देवदासी प्रथा जैसे कई अपराधों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने का अधिकार प्रदान किया जाता है।
राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत महिलाओं की सभी प्रकार की समस्याओं और उन पर हो रहे अत्याचार के निवारण हेतु एनआरआई सेल, लीगल सेल, पीएमआर सेल (पुलिस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेल) बनाए गए है। जिनके माध्यम से महिलाओं की जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ समय-समय पर उन्हें उनके अधिकारों के संबंध में भी बताया जाता है।
शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
कोई भी महिला राष्ट्रीय महिला आयोग में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है, इस आयोग में अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार रोग और अपराधों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए महिलाओं को कुछ संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है, जो निम्नलिखित प्रकार से नीचे उपलब्ध कराए गए है-
- आवेदक का आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- घटना संबंधित सभी जानकारी
- स्वयं और जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी है उसका पूरा विवरण
- मोबाइल नंबर आदि।
राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कैसे करें?
वैसे तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत कोई भी पीड़ित महिला मौखिक या लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है लेकिन अब राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा महिलाओं को ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की जा रही है इसलिए अगर आप अपने खिलाफ हो रहे किसी भी अपराध से संबंधित सुझाव या समाधान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म भरना होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से है-
- राष्ट्रीय महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार महिला को इसकी आधिकारिक वेबसाइट http://ncw.nic.in/hi पर जाना होगा।
- इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर National Commission for Women के आधिकारिक वेबसाइट का मुख्य पेज ओपन हो जाएगा।
- इस पेज पर आपको Login का एक ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप इस वेबसाइट पर नहीं है अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें.
- और अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके पहले अपना अकाउंट बनाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने अगला पेज ओपन होगा जहां आपको शिकायत दर्ज करें का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां आप महिला को अपना नाम, पता, फोन नंबर, जन्मतिथि, और घटना की विस्तार से जानकारी देनी होगी।
- और अगर आपका केस पहले से किसी न्यायालय में चल रहा है तो उससे संबंधति जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
- इतना सब करने के बाद आपको अंत में Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और साथ ही आपको शिकायत नंबर प्राप्त होगा।
- इससे अपने पास सुरक्षित सुरक्षित कर रखे, जो आपके लिए भविष्य में काफी काम आयेगी।
महिला आयोग में दर्ज की गई शिकायत का स्टेटस कैसे चेक करें? | How to check the status of the complaint lodged in the Women’s Commission?
- शिकायत की स्थिति चेक करने के लिए आपको सबसे पहले https://ncwapps.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहाँ पर आपको Complaint Status का ऑप्शन मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करें।
- यहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा। जहाँ पर आपको अपना यूजर नाम, पासवर्ड डालना होगा। और कैप्चा कोड वेरीफाई करके Sign In कर लेना है.
- अब आपको रसीद संख्या और ईमेल डालकर check registration status पर क्लिक करना होगा।
- इतना करते ही आपकी शिकायत की स्थिति का पूरा विवरण निकलकर आ जायेगा।
राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन नंबर | National Commission for Women Helpline Number
अगर आपको ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है तो आप Call करके भी सहायता प्राप्त कर सकते है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आयोग के फोन नंबर पर सुबह 9 बजे से शाम 5.30 तक सोमवार से शुक्रवार तक संपर्क किया जा सकता है।
- 011-26944880
- 26940148
FAQs
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना क्यों की गई है?
भारत देश में निवास करने वाली महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने और उन्हें कानूनी तथा संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई?
भारत सरकार के द्वारा देश की महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु साल 1990 में लोकसभा में एक विधेयक पेश करने के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई।
राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत महिलाएं कैसे शिकायत दर्ज कर सकती हैं?
भारत देश में निवास करने वाली महिलाएं मौखिक या लिखित रूप से आवेदन पत्र लिखकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत शिकायत कर भी कर सकते हैं साथ ही साथ अगर भी चाहे तो ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी शिकायत कर सकती हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग में ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?
राष्ट्रीय महिला आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया ऊपर इस लेख में बताई गई है इसलिए आप इस आर्टिकल में बताई गई सभी जानकारी को पुनः पढ़ें।
निष्कर्ष
हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस आर्टिकल में बताई गई सभी जानकारी को पढ़कर अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि आप किस प्रकार से राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। अगर आपके लिए हमारे इस आर्टिकल में राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत कैसे दर्ज करें के संबंध में बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।