भारत एक ऐसा देश है जहां देश की मांग के कारण होने वाली मौत और घरेलू हिंसा के सबसे अधिक मामले देखने को मिलते है। दहेज के चलते घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में आमतौर पर महिला को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हिंसा से ही नही बल्कि पीड़ित को दंडित करने या उसे अपनी मांगें पूरी करने के लिए मजबूर किया जाता है हालांकि भारत में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रकार के नियम बनाए गए है, इसके बावजूद भी देह से संबंधित हिंसा में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है।
आंकड़ों की माने तो दहेज हत्या में साल 2000 से लेकर अब तक 38% की वृद्धि हुई है और हर साल लगभग 6000 से 8000 महिलाओं की हत्या होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है और ना ही भी जानती हैं कि दहेज से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? अगर आपके ऊपर भी दहेज की वजह से किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है
और आप दहेज संबंधित समस्या के बचाव के लिए शिकायत दर्ज करना चाहती हैं. लेकिन दहेज की शिकायत किससे और कहाँ करें? (dahej ki sikayat kaise kare) के संबंध में आपको जानकारी नहीं है तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आप दहेज की शिकायत कैसे दर्ज कर सकती है? तो आइए शुरू करे-
Table of Contents
दहेज क्या होता है?
दहेज का अर्थ विवाह अवसर पर लिया जाने वाला धन या फिर कोई मूल्यवान वस्तु से है, जो कि सिर्फ विवाह तक ही सीमित नहीं है बल्कि विवाह के बाद दहेज को लेकर महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है और कई बार तो दहेज न मिलने की वजह से ससुराल वाले लड़की को घर से निकाल देते है। लेकिन अगर कोई महिला चाहे तो वह दहेज उत्पीड़न या घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा कर वापस घर में रहने का अधिकार प्राप्त कर सकती है।
लेकिन अधिकांश महिलाओं को हिंसा या फिर दहेज उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिसकी वजह से उन्हें निरंतर अत्याचार झेलना पड़ता है लेकिन आप चाहे तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है। जिसके लिए सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर लांच किया गया है, इस नंबर पर कॉल करके महिलाएं आसानी से दहेज उत्पीड़न या घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकती है।
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दहेज की शिकायत कैसे करें?
यदि कोई महिला दहेज उत्पीड़न या घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो वह न्याय पाने के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार करवाही करने में मांग कर सकती है। महिला अगर आप भी दहेज उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज करना चाहते है तो आप नीचे बताए जाने वाले स्टेप्स को Follow कर सकते है, जो कुछ इस प्रकार से है-
- दहेज उत्पीड़न या घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर 181 या 1095 पर कॉल करना होगा।
- अब संबंधित सहायता कर्मी के द्वारा आपसे आपकी समस्या और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जायेंगी।
- जिसके बाद आपको कॉल पर सहायता कर्मी को सभी जरूरी सूचना देनी होगी और जल्द जल्द न्याय की मांग करने के लिए कहना होगा।
- अब आपकी शिकायत को दर्ज कर लिया जाएगा और फिर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
dahej ki sikayat kaise kare Related FAQs
दहेज की शिकायत किससे और कहाँ करें?
आप दहेज संबंधित शिकायत को हेल्पलाइन नंबर 1095 पर कॉल करके आसानी से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते है।
दहेज का मतलब क्या है?
दहेज का मतलब विवाह के समय लिया जाने वाला धन होता है लेकिन जब विवाह के बाद भी दहेज की मांग की जाती है तो ये घरेलू हिंसा का रूप ले लेता है।
निष्कर्ष
आज इस आर्टिकल में हमने दहेज की शिकायत किससे और कहाँ करें? के बारे में बताया है, अब आप समझ गई होंगी कि आप किस प्रकार से दहेज उत्पीड़न या घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायत को दर्ज करके कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए यह आर्टिकल उपयोगी साबित रहा होगा और आपके लिए इस आर्टिकल में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह आर्टिकल आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।